छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में सदस्यो की नियुक्ति की जाये

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में सदस्यो की नियुक्ति की जाये

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में सदस्यो की नियुक्ति की जाये

रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन से पत्र दिनांक 18.07.2024 प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से वक्फ अधिनियम, 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 14 (1) (b) (iv) के तहत मुतवल्ली कोटे से सदस्य की नियुक्ति किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कहां गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर में मुतवल्ली कोटे से सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक श्रेणी के लिये गठित निर्वाचक मण्डल से किया जायेगा। अतः एक लाख या इससे अधिक वार्षिक आय रखने वाले पंजीकृत वक्फ संस्था के मुतवल्ली, मुतवल्ली कोटे से छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर के सदस्य चुनाव के माध्यम से नियुक्त होना चाहते है तो वक्फ संस्था का पूर्व वर्षों का एवं वर्तमान वर्ष 2023-2024 तक आय-व्यय की आडिट रिपोर्ट एवं देय निगरानी चंदे की समस्त राशि अविलंब 30 दिनों के भीतर बोर्ड कार्यालय में बिना चुक जमा कर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करावे और साथ में आवश्यक रूप से अपना स्वयं का आधार कार्ड लेकर आये।