नरसिंहपुर के करेली में 73 बोरी डीएपी खाद जब्त:अवैध खाद भंडारण मामले में दुकान संचालक पर दर्ज हुई एफआईआर
नरसिंहपुर के करेली में 73 बोरी डीएपी खाद जब्त:अवैध खाद भंडारण मामले में दुकान संचालक पर दर्ज हुई एफआईआर
नरसिंहपुर जिले में खाद के अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को करेली थाना अंतर्गत आने वाले झामर गांव स्थित पटेल कृषि सेवा केंद्र के संचालक नरेश कुमार लोधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि विभाग ने यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की है। संचालक ने निर्धारित नियमों का किया उल्लंघन नायब तहसीलदार अंकित मौर्य और अधिकारियों की टीम ने पटेल कृषि सेवा केंद्र की जांच की थी। जांच के दौरान दुकान पर 73 बोरी डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) का अवैध भंडारण पाया गया। संचालक नरेश कुमार लोधी जांच टीम को इन उर्वरकों के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे। जांच में यह भी सामने आया कि संचालक ने उर्वरक बिक्री के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने निर्धारित फर्मों से खाद खरीदने के बजाय अन्यत्र फर्मों से माल खरीदकर बेचने का काम किया। यह लाइसेंस शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। उप संचालक कृषि उमेश कटहरे ने बताया कि इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही अन्य खाद भंडारण और बिक्री से जुड़े मामलों की जांच भी जारी है। जिला प्रशासन ने अवैध भंडारण पर कड़ी कार्रवाई का संदेश देते हुए कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की है।
नरसिंहपुर जिले में खाद के अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को करेली थाना अंतर्गत आने वाले झामर गांव स्थित पटेल कृषि सेवा केंद्र के संचालक नरेश कुमार लोधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि विभाग ने यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की है। संचालक ने निर्धारित नियमों का किया उल्लंघन नायब तहसीलदार अंकित मौर्य और अधिकारियों की टीम ने पटेल कृषि सेवा केंद्र की जांच की थी। जांच के दौरान दुकान पर 73 बोरी डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) का अवैध भंडारण पाया गया। संचालक नरेश कुमार लोधी जांच टीम को इन उर्वरकों के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे। जांच में यह भी सामने आया कि संचालक ने उर्वरक बिक्री के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने निर्धारित फर्मों से खाद खरीदने के बजाय अन्यत्र फर्मों से माल खरीदकर बेचने का काम किया। यह लाइसेंस शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। उप संचालक कृषि उमेश कटहरे ने बताया कि इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही अन्य खाद भंडारण और बिक्री से जुड़े मामलों की जांच भी जारी है। जिला प्रशासन ने अवैध भंडारण पर कड़ी कार्रवाई का संदेश देते हुए कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की है।