दूसरे की 40 एकड़ जमीन बेचने 72लाख बयाना लेने वाला गिरफ्तार

आम सूचना पर जमीन के असली मालिक की आपत्ति पर हुआ खुलासा छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 28 नवंबर। दूसरे की 40 एकड़ भूमि का फर्जी इकरारनामा बनवाकर 72 लाख रूपए ठगने वाले देवेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमलतास क्लासिक सेलटैक्स कालोनी निवासी प्रणीत चौबे ने दो दिन पहले थाना खम्हारडीह रिपोर्ट दर्ज कराया था।वह प्रयास क्लासिक क्रिएशन प्रा.लि. नामक कम्पनी का डायरेक्टर है उसका कार्यालय सेल्स टैक्स कालोनी खम्हारडीह में है। कंपनी राज्य के विभिन्न शहरों में घरों का निर्माण करने एवं भूखण्ड क्रय-विक्रय करने का व्यवसाय करती है। कम्पनी के व्यवसाय की देख-रेख एवं संचालन प्रणीत की मां शबनम चौबे एवं पिता अमल चौबे करते हैं जनवरी 2024 में कम्पनी गोबरा नवापारा में आवासीय कालोनी विकसित करने जमीन की तलाश कर रही थी। इसी दौरान जमीन मकान का काम करने वाला जसवंत सिंह निवासी श्याम नगर रायपुर पिता अमल चौबे से मिला। और बताया कि देवेन्द्र शुक्ला उस क्षेत्र में जमीन मकान दलाली का कार्य करता है और उसके पास ग्राम पिपरौद तहसील गोबरा नवापारा रायपुर में लगभग 40 एकड़ भूमि है। देवेन्द्र शुक्ला 68 साल निवासी- एलआईजी-497 हाउसिंग बोर्ड कालोनी गोबरानवापारा निवासी है। फिर जसवंत सिंह ने अमल चौबे को फरवरी 2024 में देवेन्द्र शुक्ला से परिचय कराया ।तब देवेन्द्र शुक्ला ग्राम पिपरौद की लगभग 40 एकड़ भूमि का सौदा करने का एक इकरारनामा दिखाया। इकरारनामा में भूमि के मूल स्वामी संजय कुमार अग्रवाल एवं रीता बाई है। उन्होंने जमीन विक्रय का सौदा देवेन्द्र शुक्ला के साथ किया था। प्रणीत एवं पिता द्वारा देवेन्द्र शुक्ला से बीते 13 फरवरी को उक्त भूमि 42,00,000/- प्रति एकड़ की दर से क्रय करने का सौदा किया। और कम्पनी द्वारा देवेन्द्र शुक्ला को कुल 72 लाख रूपये देकर इकरारनामा किया । भूमि के रजिस्ट्री कराए जाने के पूर्व कम्पनी द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्वत्व की जांच के आशय से आम सूचना प्रकाशित कराया । इस पर भूमि के स्वामी संजय कुमार अग्रवाल कम्पनी की आम सूचना पर आपत्ति दर्ज कराई। करने पर यह ज्ञात हुआ कि देवेन्द्र शुक्ला द्वारा संजय अग्रवाल की भूमि का फर्जी इकरारनामा बनाकर धोखाधडी कर 72,00,000/- रूपये हड़प लिया। प्रणीत ने इसकी जानकारी देवेन्द्र शुक्ला को देने पर वह टाल मटोल करने लगा तथा अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया। खम्हारडीह पुलिस इस रिपोर्ट पर धारा 420 भादवि. का अपराध दर्ज कर देवेंद्र कि तलाश शुरू की। और गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

दूसरे की 40 एकड़ जमीन बेचने 72लाख बयाना लेने वाला गिरफ्तार
आम सूचना पर जमीन के असली मालिक की आपत्ति पर हुआ खुलासा छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 28 नवंबर। दूसरे की 40 एकड़ भूमि का फर्जी इकरारनामा बनवाकर 72 लाख रूपए ठगने वाले देवेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमलतास क्लासिक सेलटैक्स कालोनी निवासी प्रणीत चौबे ने दो दिन पहले थाना खम्हारडीह रिपोर्ट दर्ज कराया था।वह प्रयास क्लासिक क्रिएशन प्रा.लि. नामक कम्पनी का डायरेक्टर है उसका कार्यालय सेल्स टैक्स कालोनी खम्हारडीह में है। कंपनी राज्य के विभिन्न शहरों में घरों का निर्माण करने एवं भूखण्ड क्रय-विक्रय करने का व्यवसाय करती है। कम्पनी के व्यवसाय की देख-रेख एवं संचालन प्रणीत की मां शबनम चौबे एवं पिता अमल चौबे करते हैं जनवरी 2024 में कम्पनी गोबरा नवापारा में आवासीय कालोनी विकसित करने जमीन की तलाश कर रही थी। इसी दौरान जमीन मकान का काम करने वाला जसवंत सिंह निवासी श्याम नगर रायपुर पिता अमल चौबे से मिला। और बताया कि देवेन्द्र शुक्ला उस क्षेत्र में जमीन मकान दलाली का कार्य करता है और उसके पास ग्राम पिपरौद तहसील गोबरा नवापारा रायपुर में लगभग 40 एकड़ भूमि है। देवेन्द्र शुक्ला 68 साल निवासी- एलआईजी-497 हाउसिंग बोर्ड कालोनी गोबरानवापारा निवासी है। फिर जसवंत सिंह ने अमल चौबे को फरवरी 2024 में देवेन्द्र शुक्ला से परिचय कराया ।तब देवेन्द्र शुक्ला ग्राम पिपरौद की लगभग 40 एकड़ भूमि का सौदा करने का एक इकरारनामा दिखाया। इकरारनामा में भूमि के मूल स्वामी संजय कुमार अग्रवाल एवं रीता बाई है। उन्होंने जमीन विक्रय का सौदा देवेन्द्र शुक्ला के साथ किया था। प्रणीत एवं पिता द्वारा देवेन्द्र शुक्ला से बीते 13 फरवरी को उक्त भूमि 42,00,000/- प्रति एकड़ की दर से क्रय करने का सौदा किया। और कम्पनी द्वारा देवेन्द्र शुक्ला को कुल 72 लाख रूपये देकर इकरारनामा किया । भूमि के रजिस्ट्री कराए जाने के पूर्व कम्पनी द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्वत्व की जांच के आशय से आम सूचना प्रकाशित कराया । इस पर भूमि के स्वामी संजय कुमार अग्रवाल कम्पनी की आम सूचना पर आपत्ति दर्ज कराई। करने पर यह ज्ञात हुआ कि देवेन्द्र शुक्ला द्वारा संजय अग्रवाल की भूमि का फर्जी इकरारनामा बनाकर धोखाधडी कर 72,00,000/- रूपये हड़प लिया। प्रणीत ने इसकी जानकारी देवेन्द्र शुक्ला को देने पर वह टाल मटोल करने लगा तथा अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया। खम्हारडीह पुलिस इस रिपोर्ट पर धारा 420 भादवि. का अपराध दर्ज कर देवेंद्र कि तलाश शुरू की। और गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।