छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 2006 से पहले रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन लाभ

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 2006 से पहले रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन लाभ

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 2006 से पहले रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन लाभ

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह छठवें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन लाभ का भुगतान सुनिश्चित करें। यह फैसला न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सुनाया। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ सरकारी महाविद्यालयों के पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पंजीकृत संस्था है।