मारपीट-आर्म्स एक्ट के आरोपी पर जिलाबदर की कार्रवाई
मारपीट-आर्म्स एक्ट के आरोपी पर जिलाबदर की कार्रवाई
रायपुर। रायपुर में लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल बदमाश के खिलाफ पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की है। गुढ़ियारी निवासी विनेश तुरकाने को 2 महीने के लिए रायपुर समेत 6 जिलों की सीमा से बाहर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत यह आदेश जारी किया है।
विनेश तुरकाने (31) पिता दुर्गेश तुरकाने मिराज पेट्रोल पंप के पास खालबाड़ा गुढ़ियारी का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसका नाम साल 2016 से अलग-अलग आपराधिक मामलों में सामने आता रहा है। गुढ़ियारी थाने में उसके खिलाफ मारपीट, आर्म्स एक्ट, जुआ और सट्टे से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, फिर भी अपराध जारी
पुलिस के मुताबिक, विनेश के खिलाफ पहले भी कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद उसकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई। पुलिस रिपोर्ट में उसे गुढ़ियारी क्षेत्र का गुण्डा-बदमाश बताया गया है।
इस मामले में डीसीपी उत्तर क्षेत्र की ओर से प्रतिवेदन पेश किया गया था। इसमें विनेश के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और उसके खिलाफ हुई कार्रवाई का ब्योरा दिया गया। पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के बाद जिला बदर की कार्रवाई की गई।
6 जिलों की सीमा में नहीं रह सकेगा
आदेश के मुताबिक, विनेश तुरकाने को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमा से 2 महीने के लिए निष्कासित किया गया है। पुलिस का कहना है कि लगातार अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक और जिला बदर जैसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।








