सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट का स्टे

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट का स्टे

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट का स्टे

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं दिया गया।
इस व्यवस्था के कारण पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं

अधिवक्ता रूंगटा ने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इस व्यवस्था के कारण पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

भर्ती की शर्तों और आरक्षण रोस्टर को चुनौती दी गई है

याचिका में कहा गया कि विज्ञापन में अन्य श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान है, लेकिन पूर्ण दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को इससे वंचित रखा गया है। इसी आधार पर भर्ती की शर्तों और आरक्षण रोस्टर को चुनौती दी गई है।

राज्य शासन से जवाब मांगा है और भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी

बेंच ने मामले में राज्य शासन से जवाब मांगा है और भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। रोक किन पदों या भर्ती प्रक्रिया के किस चरण तक लागू होगी, इसकी पुष्टि के लिए हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश देखना जरूरी होगा।