एक की अनुमति पर लगाए 10 लाउडस्पीकर:उर्स में 20 शर्तों का नहीं किया पालन, मौलाना समेत कई पर केस
एक की अनुमति पर लगाए 10 लाउडस्पीकर:उर्स में 20 शर्तों का नहीं किया पालन, मौलाना समेत कई पर केस
पीलीभीत में उर्स ए फनाफिल मुरशिद के दौरान नियमों की अवहेलना करने का मामला सामने आया है। मौलाना हसन मियां कदीरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में एक लाउडस्पीकर की अनुमति होने के बावजूद दस लाउडस्पीकर लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। ठेका पुलिस चौकी प्रभारी मनवीर सिंह ने बताया कि 5 फरवरी को मोहल्ला देशनगर में जांच के दौरान पाया गया कि कार्यक्रम के लिए शाम 6 से रात 10 बजे तक केवल एक लाउडस्पीकर की अनुमति थी। लेकिन मौके पर दस लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पुलिस ने कोतवाली सदर में मौलाना हसन मियां कदीरी, उनके साथी साहिद (आबिद के पुत्र) और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों पर न्यायालय और शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति की 20 शर्तों का भी पालन नहीं किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पीलीभीत में उर्स ए फनाफिल मुरशिद के दौरान नियमों की अवहेलना करने का मामला सामने आया है। मौलाना हसन मियां कदीरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में एक लाउडस्पीकर की अनुमति होने के बावजूद दस लाउडस्पीकर लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। ठेका पुलिस चौकी प्रभारी मनवीर सिंह ने बताया कि 5 फरवरी को मोहल्ला देशनगर में जांच के दौरान पाया गया कि कार्यक्रम के लिए शाम 6 से रात 10 बजे तक केवल एक लाउडस्पीकर की अनुमति थी। लेकिन मौके पर दस लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पुलिस ने कोतवाली सदर में मौलाना हसन मियां कदीरी, उनके साथी साहिद (आबिद के पुत्र) और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों पर न्यायालय और शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति की 20 शर्तों का भी पालन नहीं किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।