रायपुर में स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर COTPA एक्ट के तहत 60 से ज्यादा दुकानदारों पर कार्रवाई

रायपुर में स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर COTPA एक्ट के तहत 60 से ज्यादा दुकानदारों पर कार्रवाई

रायपुर में स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर COTPA एक्ट के तहत 60 से ज्यादा दुकानदारों पर कार्रवाई

रायपुर जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने COTPA Act के तहत विशेष अभियान चलाया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। अलग-अलग नगरीय क्षेत्रों में दुकानों का निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया।

नगर पंचायत माना क्षेत्र में रायपुर एसडीएम नंदकुमार चौबे के मार्गदर्शन में निरीक्षण किया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 4 दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई और उन्हें भविष्य में COTPA Act के प्रावधानों का पालन करने की समझाइश दी गई।

नगर पालिका अभनपुर और नवापारा क्षेत्र में एसडीएम रवि सिंह के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 25 दुकानदारों पर चालान काटते हुए कुल 2,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में एसडीएम आशुतोष देवांगन के नेतृत्व में स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। यहां नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 9 दुकानदारों के चालान किए गए और उनसे 900 रुपए का जुर्माना वसूला गया।

इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनीश ठाकुर सहित पालिका के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

मंदिर हसौद क्षेत्र में एसडीएम आरंग अभिलाषा पैकरा के मार्गदर्शन में भी विशेष अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान 25 दुकानदारों के खिलाफ चालान करते हुए 1450 रुपए का जुर्माना वसूला गया।

इस कार्रवाई में ड्रग इंस्पेक्टर ओमप्रकाश यादव, प्रीति उपाध्याय, डॉ. प्रज्ञा लोधी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जयती अवस्थी भी शामिल रहीं। प्रशासन ने दुकानदारों से स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की अपील की है।