भतीजी की टांगी मारकर हत्या करने वाले चाचा को उम्रकैद

भतीजी की टांगी मारकर हत्या करने वाले चाचा को उम्रकैद

भतीजी की टांगी मारकर हत्या करने वाले चाचा को उम्रकैद

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम एरण्ड बहेराटोली में भतीजी की निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपित चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लगभग 10 महीने पुराने इस प्रकरण में मनीष कुमार दुबे की अदालत ने फैसला सुनाया। घटना के दौरान आरोपित ने बीच-बचाव कर रही भाभी पर भी जानलेवा हमला किया था, हालांकि वह किसी तरह बच गई थी।अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद कुमार दुबे ने बताया कि घटना चार अप्रैल 2025 की दोपहर की है। ग्राम एरण्ड में मृतका गीता नागवंशी घर के पास नल पर कपड़े धो रही थी। इसी दौरान उसका चाचा चुन्नू राम नागवंशी (48) टांगी लेकर वहां पहुंचा और अचानक गीता की गर्दन पर धारदार टांगी से वार कर दिया।