बीच सड़क काटा केक...हाईकोर्ट से सरकार को फटकार

बीच सड़क काटा केक...हाईकोर्ट से सरकार को फटकार

बीच सड़क काटा केक...हाईकोर्ट से सरकार को फटकार

रायपुर । रायपुर में मुंबई-कोलकाता नेशनल हाईवे पर बीच सड़क केक काटने के केस में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही 300 रुपए की चालानी कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आम आदमी ऐसा करता तो उसे गुंडा-बदमाश बताकर जेल में डाल देते। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई करने वाले ट्रैफिक पुलिस के अफसर को तत्काल निलंबित करिए। साथ ही मामले में राज्य सरकार को शपथ-पत्र के साथ जवाब देने कहा है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। अब DD नगर पुलिस मॉल के मालिक रोशन पांडेय और बड़े बेटे लोक पांडेय के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। दोनों पर हाईवे को जाम करना और न्यूसेंस फैलाने का आरोप है। हुड़दंग और आतिशबाजी के बाद ट्रैफिक मुख्यालय से रोशन पांडेय और लोक पांडेय के खिलाफ चालान काटा गया था। दरअसल, 30 जनवरी को रायपुरा चौक पर बीच सड़क पर दो कारें खड़ी थीं। कार के बोनट पर केक रखकर काटा गया। इसके साथ ही हुड़दंग किया गया और आतिशबाजी की गई। इस दौरान जिस नाबालिग लड़के का जन्मदिन था, उसका पिता भी मौजूद था। उसने अपने बेटे को भी नहीं रोका और तमाशा देखता रहा। सभी मिलकर हुड़दंग मचा रहे थे। गाने भी बजा रहे थे। इससे राहगीरों को भी परेशानी हुई। इस दौरान बीच सड़क पर कारें खड़ी होने की वजह से मुंबई-कोलकाता नेशनल हाईवे पर जाम लग गया था।