छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को दिया दो हफ्ते का समय

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को दिया दो हफ्ते का समय

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को दिया दो हफ्ते का समय

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बसों के किराए को लेकर चल रही हेराफेरी के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने किराया सूची चस्पा न करने और राउंड फिगर के नाम पर यात्रियों से अधिक वसूली को लेकर प्रदेश सरकार से पूर्व आदेश के अनुपालन पर सवाल उठाए। सरकार ने किराए के पुनर्विचार के मसले पर दो हफ्ते का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च 2025 तय की। प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने अदालत को जानकारी दी कि बस किराए के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए तैयार प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष लंबित है।