CGPSC केस में आरती वासनिक को बेल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश
CGPSC केस में आरती वासनिक को बेल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश
रायपुर । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के कथित घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर) को उन्हें नियमित जमानत देने का आदेश दिया है।
आरती वासनिक के साथ तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर को भी नियमित जमानत दी गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने की।तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश और एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरती वासनिक की ओर से बताया गया कि वह एक साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं, मुकदमे में 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं।








