भिलाई में 120 म्यूल खातों पर पुलिस का शिकंजा
भिलाई में 120 म्यूल खातों पर पुलिस का शिकंजा
भिलाई। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर भिलाई नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए पंजाब नेशनल बैंक के 120 संदिग्ध म्यूल बैंक खातों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक समन्वय पोर्टल पर प्राप्त साइबर शिकायतों और बैंक खातों के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि थाना भिलाई नगर क्षेत्र के अंतर्गत संचालित पंजाब नेशनल बैंक के कई खातों में साइबर ठगी से प्राप्त रकम सीधे जमा हुई थी।
जांच में ये सभी खाते लेयर-1 म्यूल खाते पाए गए, जिनका उपयोग ठगी की राशि प्राप्त करने, उसे छिपाने तथा अन्य खातों में स्थानांतरित कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वर्ष 2024 से 2026 के बीच इन खातों के माध्यम से साइबर अपराध से अर्जित रकम का लेन-देन किया गया।
पुलिस का मानना है कि संबंधित खाताधारकों ने स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम को प्राप्त करने, स्थानांतरित करने और अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से किया।
प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(2), 318(3) एवं 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने समन्वय पोर्टल से प्राप्त शिकायतों, बैंक खातों के विवरण तथा साइबर शिकायत पावती के आधार पर संबंधित खाताधारकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में सभी संदिग्ध खाताधारकों की भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है तथा साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है।








